Today Express News / Report / Ajay Verma / फरीदाबाद पुलिस ने लाइसेंसिक हथियार रखने वाले लोगो को सूचना दी है की भारत सरकार द्वारा संशोधित शास्त्र अधिनियम के तहत यदि किसी व्यक्ति के पास तीन लाइसेंसिक हथियार है तो वह अपने नजदीकी ऑथराइज गन हॉउस में या जहाँ वह रहते है उस क्षेत्र के पुलिस थाने में जमा करवाए। नीचे पढ़िए पुलिस ने क्या आदेश मिडिया के माध्यम से दिया है ….
आप सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों (Arms License Holders) को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा संशोधित शस्त्र अधिनियम 2019 जारी किया गया है।
जिसके तहत यदि किसी शस्त्र लाइसेंस धारक के पास 3 लाइसेंसी हथियार है, तो ऐसे लाइसेंस धारक (केवल अधिकृत शूटिंग खिलाड़ी को छोड़कर) बाकी सभी शीघ्र अपने एक लाइसेंसी हथियार को अपने नजदीकी पुलिस थाना एवं वैध गन हाउस में जमा कराना होगा।
जमा कराए गए लाइसेंसी हथियार को अपने शस्त्र लाइसेंस रिकॉर्ड से डिलीट/हटाने हेतु किसी भी कार्य दिवस में शस्त्र लाइसेंस शाखा, पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 21c में आवेदन करना होगा।
पुलिस प्रवक्ता,
फरीदाबाद।