Today Express News / Report / Ajay Verma / पलवल, 20 जुलाई। उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल के नया गांव में श्री श्यामलाल एमएलए के निवास के नजदीक वार्ड नंबर-2, गांव कुशलीपुर वार्ड नंबर-10, आदर्श कॉलोनी में अम्बे स्कूल के नजदीक वार्ड नंबर-15, कृष्णा कॉलोनी वार्ड नंबर-17, प्रकाश विहार में कल्याण एन्क्लेव वार्ड नंबर-18, प्रकाश विहार में सत्कार सर्विस स्टेशन के पीछे वार्ड नंबर-18, श्याम नगर में गुरूनानक हस्पताल के सामने वार्ड नंबर-20, पलवल के मुख्य बाजार में चेतीवाडा मौहल्ला वार्ड नंबर-22, बस अड्डïा के नजदीक तुहीराम कॉलोनी वार्ड नंबर-20, मोती कॉलोनी में मोती पार्क के नजदीक वार्ड नंबर-23, धौलागढ मोड वार्ड नंबर-24, मौहल्ला खेल खुर्द वार्ड नंबर-25, सोहना रोड पर खेल मौहल्ला में नीम के पेड के नजदीक वार्ड नंबर-25, ढेर मौहल्ला वार्ड नंबर-25, नाई नंगला बढा गांव अलावलपुर, गांव कटेसरा, घोडी, छपरौला, खंड पलवल के गांव धतीर में नौरापट्टïी, खंड होडल के गांव फुलवाडी में झूटा वाला बाग के नजदीक, पुलिस लाइन, होडल के गांव डकोरा, गांव हथीन के वार्ड नंबर-7 में कुटी मंदिर के पास में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है।
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साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया गया है। डा. योगेश मलिक को इस कंट्रोल रूम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।