टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से अवैध कालोनियों में लगातार तोड़फोड़ की जारी है : नरेश कुमार

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Continuing sabotage continues in illegal colonies from Town and Country Planning Department Naresh Kumar
फोटो फरीदाबाद Dipro

फरीदाबाद, 25 अगस्त। जिला नगर योजनाकार नरेश कुमार ने बताया की टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग की तरफ से अवैध कालोनियों में लगातार तोड़फोड़ की जारी है। आज जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट, फरीदाबाद की टीम द्वारा गाँव फरीदपुर की राजस्व सम्पदा में 1 अवैध कालोनी जो कि लगभग 4 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही थीं, में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान अवैध कालोनी में बनाये गये रोड़ नेटवर्क के अलावा 11 रिहायशी निर्माण, 1 दुकान व 30 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त सैक्टर 76 लाईसेंस कालोनी में एक प्लाट पर बने अवैध निर्माण को तोड़ा गया। उन्होंने बताया की विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त थाना अध्यक्ष बीपीटीपी सहित पुलिस बल व जेई प्रदीप राणा मौजूद थे। तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद नरेश कुमार द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि सभी अवैध कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं। अतः आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कालोनियों में भू-माफियाओं के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।

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