Today Express News / Ajay Verma / आरटीआई एक्टिविस्ट वरुण श्योकंद की जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने भी खारिज की. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की तरफ से जिरह कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक गेरा की दलीलों के समक्ष बचाव पक्ष के वकील नहीं ठहर सके. दरअसल आज शनिवार को वरुण श्योकंद की जमानत याचिका पर स्थानीय सेशन जज श्री सरताज बासवाना की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी जहां वर्ण के वकीलों ने उसको जमानत दिए जाने के पक्ष में अनेक दलीलें दी. परंतु अदालत ने उनके तर्कों को मानने से इनकार करते हुए जमानत को खारिज कर दिया।
अब वरुण श्योकंद के पास पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है आमतौर पर हाईकोर्ट में ऐसे मामलों की सुनवाई होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं ऐसे में यह तय लगता है कि वरुण को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा और अगर हाईकोर्ट ने भी उनकी जमानत खारिज कर दी तो उनके लिए बाहर आ पाना मुश्किल है.
मालूम हो कि फिलहाल वरुण श्योकंद की केवल मुजेसर थाने में दर्ज f.i.r. मामले में ही गिरफ्तारी हुई है उन पर दर्ज पलवल थाना और सेक्टर 7 थाना फरीदाबाद में दर्ज f.i.r. के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. उन दोनों मामलों में वरुण श्योकंद पर गिरफ्तारी होनी बाकी है यानी अगर एक मामले में उसे बेल मिल भी जाती है तो दो अन्य मामलों में बेल होने तक वह बाहर नहीं आ सकेगा.