Today Express News / Faridbad / फरीदाबाद, 10 जून। जिलाधीश यशपाल ने बताया कि सरकार द्वारा जारी कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार जिला में होटल, रेस्टोरेंट व सैलून खोलने की अनुमति दी गई है। जिलाधीश ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट व सैलून खोलने पर सरकार की ओर से जारी की गई एसओपी में निहित सभी हिदायतों की अनुपालना करनी होगी तथा कोराने संक्रमण को रोकने संबंधी सभी उपाय लागूू करने होंगे।