Palwal दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2020 के राष्ट्रिय पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं.

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Deputy Commissioner Palwal Naresh Narwal

पलवल, 25 अगस्त। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतू वर्ष 2020 के राष्ट्रिय पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 निर्धारित की गई है। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग द्वारा 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्टï्रीय दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार ऐसे दिव्यांग जनों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उत्कृष्टï उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतू कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए मंत्रालय की वैबसाइट  www.disabilityaffairs.gov.in  देखी जा सकती है। उन्होंने बताया यह राष्टï्रीय पुरस्कार विभिन्न 14 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। 000 पलवल, 25 अगस्त। उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं प्रदेश सरकार द्वारा योग संस्थानों एवं जिम को खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। योगा एवं शारीरिक अभ्यास के महत्व तथा कोरोना संक्रमण के बढते मामलों के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए है। यह संस्थान एवं जिम कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने हेतू जारी की गई सभी हिदायतों एवं प्रोटोकोल का पालन करेंगे। यह हिदायतें जारी करने का उद्देश्य इन संस्थानों में कार्यरत स्टॉफ, सदस्यों एवं आगंतुकों के शारीरिक संपर्क को कम करना तथा सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना है। 000 पलवल, 25 अगस्त।

जिलाधीश नरेश नरवाल ने कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को रोकने हेतू हरियाणा महामारी नियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिला में आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक एवं निजी कार्यालयों तथा मार्किट क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की दुकानों को छोडकर अन्य दुकानें एवं शॉपिंग मॉल को प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आगामी आदेशों तक जारी रहेंगे। जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत जिला की सभी मार्किट में स्थित शॉपिंग मॉल एवं दुकानें शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगी, हालांकि आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की दुकानों तथा शराब के ठेकों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। आवश्यक सेवाओं से जुडे कार्यालयों को छोडकर सभी सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय शनिवार एवं रविवार को बंद रहेंगे। सभी कर्मचारी अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करेंगे तथा नागरिकों को भी यह एप डाउनलोड करने की सलाह देंगे। जनहित में जारी आदेशों के तहत फेस मास्क का पहनना अनिवार्य किया गया है तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ऐसे किसी भी प्रत्येक अपराध पर 500 रुपए का जुर्माना किया जाएगा तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा आम जनता की सहायतार्थ नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त कार्यालय के नियंत्रण कक्ष का दूरभाष-01275-298052 (सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक) एवं 01275-248901 (24 घंटे), पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नियंत्रण कक्ष 01275-256703, सिविल सर्जन कार्यालय के नियंत्रण कक्ष टोल फ्री-01275-240022 तथा टोल फ्री-1950 (24 घंटे) उपलब्ध है। इन आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं 51 से 60 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

अजय वर्मा की रिपोर्ट ( ख़बरों व विज्ञापन के लिए todayexpressnews24x7@gmail.com मेल करें )

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