Today Express News / Report / Subhash Sharma / डीएचबीवीएन से धोखाधड़ी कर लाखो रूपये का भुगतान लेने व फर्जी तकनीकी एवं वित्तीय मापदंडो के बल पर सरकारी ठेका हासिल करने वाले आर टी आई एक्टिविस्ट वरुण श्योकंद की अग्रिम जमानत याचिका स्थानीय अदालत ने आज ख़ारिज कर दी है। बिजली वितरण निगम की तरफ से इस मुक़दमे की पैरवी वरिष्ठ एडवोकेट दीपक गेरा व नरेंद्र पराशर ने संयुक्त रूप से की। जबकि श्योकंद की तरफ से उनके वकील योगेश शर्मा माननीय अतिरिक्त सेशन जज श्री सरताज बासवाना की अदालत में पेश हुए थे। बचाव पक्ष के वकील श्री योगेश शर्मा ने इसे पुराना मामला बताते हुए वरुण श्योकंद को साजिशन फसाये जाने का आरोप लगाया। जबकि एडवोकेट दीपक गेरा ने बचाव पक्ष की दलीलों की धज्जियां उड़ाते हुए आरोपी वरुण श्योकंद को धोखाधड़ी कर बिजली विभाग को चूना लगाने का मुख्य आरोपी बताया व उसकी बेल रद्द करने की अपील की। माननीय न्यायधीश श्री सरताज बासवाना ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद वरुण श्योकंद की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।
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