लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर पलवल के अन्दर धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अपराधी प्रक्रिया 1973 के तहत धारा 144 लागू

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TODAY EXPRESS NEWS ( AJAY VERMA ) पलवल, 01 मार्च। जिलाधीश मनीराम शर्मा ने लघु सचिवालय व न्यायालय परिसर पलवल के मुख्य द्वार के सामने विभिन्न कर्मचारी/संगठन/मजदूर यूनियन/अन्य संगठनों द्वारा दिन प्रतिदिन धरने/प्रदर्शन करने व लाउडस्पीकर का प्रयोग करके ऊंची आवाज में कानून एवं शांति व्यवस्था तथा प्रशासनिक व न्यायिक परिसर के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के दृष्टिगत लघु सचिवालय व न्यायालय परिसर पलवल के अंदर व 200 मीटर की दूरी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा धरना व प्रदर्शन करने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध  लगा दिया गया है। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

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