PALWAL : पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश -(NCR) में नववर्ष, विवाह समारोह तथा अन्य समारोह में पटाखे चलाने पर लगी रोक

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TODAY EXPRESS NEWS ( AJAY VERMA )  पलवल, 29 दिसम्बर। उपायुक्त मनीराम शर्मा ने बताया कि माननीय पंचाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नव वर्ष, विवाह समारोह तथा अन्य समारोह में पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है।
उन्होंने बताया कि माननीय पंचाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा एनसीआर क्षेत्र में बढते हुए वायु/ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। पटाखों के चलने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ा है। प्राय: देखने में आया है कि विवाह कार्यों व अन्य समारोहों में पटाखे बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाए जाते हैं। नए साल के अवसर पर भी पटाखों के इस्तेमाल होने की संभावना रहती है। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विवाह कार्यों, अन्य समारोहों और नए साल के उत्सव में पटाखों का चलन निषेध किया गया है।

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