पलवल : (पराली) जलाने पर वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण व अधिनियम के तहत 2500-2500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया

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TODAY EXPRESS NEWS ( REPORT BY AJAY VERMA ) पलवल, 06 अक्तूबर:- गांव रामगढ के रतीराम पुत्र लक्खीराम व मुकेश पुत्र तुलाराम निवासी गांव सांसोली मथुरा (उत्तर प्रदेश) जो कि जसमत पुत्र किसोर गांव बाँसवा, होडल की जमीन को पट्टे पर खेती कर रहा है। अत: इनसे फसलों के अवशेष (पराली) जलाने पर वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण व अधिनियम के तहत 2500-2500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जिलाधीश मनीराम शर्मा ने आदेश जारी कर पलवल जिला क्षेत्र में धान की फसल की कटाई के उपरांत अवशेषों व धान की पूली/पराली को जलाना पूर्णतय प्रतिबंधित किया हुआ है। जिलाधीश के उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति आई0पी0सी0 की धारा 188 व सपंठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत  नियमानुसार दंड का भागी होगें और संबन्धित व्यक्ति के विरूध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

ईसीएचएस पोलीक्लिनिक पर चिकित्सा उपचार के लिए आधार कार्ड अनिवार्य.

 

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