Today Express News / Report / Ajay Verma / पलवल, 01 जुलाई। उपायुक्त नरेश नरवाल ने पलवल की श्याम कॉलोनी वार्ड नंबर-24, खाजीवाडा मौहल्ला नजदीक दरबार कौन पलवल वार्ड नंबर-28, गांव ताराका में शिव मंदिर के पास, पलवल के गांव गेलपुर में पानी वाले मंदिर के पास, पलवल के गांव अहरवां, पलवल के गांव घुघेरा वार्ड नंबर-3 तथा हथीन के गांव भूडपुर में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिला कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत पलवल की श्याम कॉलोनी वार्ड नंबर-24, खाजीवाडा मौहल्ला नजदीक दरबार कौन पलवल वार्ड नंबर-28, गांव ताराका में शिव मंदिर के पास, पलवल के गांव गेलपुर में पानी वाले मंदिर के पास, पलवल के गांव अहरवां, पलवल के गांव घुघेरा वार्ड नंबर-3 तथा हथीन के गांव भूडपुर क्षेत्र में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित नगर परिषद व बीडीपीओ की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन क्षेत्रों के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।