Today Express News / Report / Ajay Verma / फरीदाबाद, 22 मार्च। उपायुक्त यशपाल ने जिलावासियों से अपील की है कि वे आज रात 9 बजे के बाद भी अपने घरों से बाहर न निकलें। यह संयम बरतने का समय है। इम्तिहान की इस घड़ी में सभी जिला वासियों से सहयोग की अपेक्षा है। इस समय जितनी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, उतना ही लोगों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है इसे इस समय निरंतर बनाए रखें। जिलाधीश यशपाल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिंता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर सार्वजनिक स्थानों, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों या फिर धरना व जुलूस के रूप में 20 से अधिक लोगों की भीड़ जमा करने पर पाबंदी लगाई है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना को महामारी घोषित किया गया है, इसलिए लोगों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के खतरे से बचाने के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर इक्ट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया है। कोरोना वायरस खांसी व छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे में जाने का अंदेशा बना रहता है, इसलिए अधिक भीड़ के रूप में इक्ट्ठा होने से बचें। हालांकि, सार्वजनिक परिवहन में लोगों की आवाजाही जैसे ट्रेन, बस आदि या परिवहन के अन्य साधनों में विशेष सावधानी के साथ तथा चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए। इन आदेशों की अनुपालना के लिए पुलिस आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, सभी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एस्टेट आफिसर एचएसवीपी, जिला उच्च शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रेलवे अधीक्षक फरीदाबाद व रोडवेज के महाप्रबंधक जिम्मेवार होंगे। आदेशों की उल्लंघना करने पर भारतीय दंड संहिंता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।