TODAY EXPRESS NEWS : चंडीगढ़ 9 अप्रैल
हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग ने मीडिया द्वारा प्रकाशित एक समाचार जिसमें बताया गया कि फरीदाबाद जिले में 73% पेयजल के सैंपल फेल हो गए पर स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया। 1 जनवरी 2019 से लेकर 5 अप्रैल 2019 के बीच पानी की जांच चिकित्सा अधिकारी फरीदाबाद द्वारा की गई । जिसमें कुल 990 नमूना लिए गए उनमें में से मात्र 263 नमूनों में ही क्लोरीन का स्तर सही पाया गया और उसे पीने योग्य सही पानी पाया गया । मीडिया की इन रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायधीश श्री एस के मित्तल , सदस्य न्यायधीश श्री केसी पुरी व सदस्य श्री दीप भाटिया की खंड पीठ ने नगर निगम फरीदाबाद के कमिश्नर को नोटिस जारी कर के तथ्यों की जानकारी मांगी है ।
मानव अधिकार आयोग का मानना है की स्वच्छ जल मनुष्य का मौलिक एवम् मानवीय अधिकार है जिसकी पूर्ति करना नगर निगम का दायित्व है मामले की अगली सुनवाई 16 माई को की जाएगी।
( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )