चंडीगढ़ *हरियाणा मानव अधिकार आयोग के दखल के बाद मिला पांच लाख रुपए का मुआवजा*

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TODAY EXPRESS NEWS : रामरति नाम की विधवा महिला की  बेटी  राखी जो दिनांक 11 .7. 2016 को खेत में पशुओं का चारा लेने गई थी  को खेत में सांप ने काट लिया  14 दिन इलाज के उपरांत दिनांक 22. 7. 2016 को सर्पदंश की वजह से उसकी मृत्यु हो गई प्रार्थी ने मार्केट कमेटी सोनीपत के सचिव को सरकार की नीति के तहत मुआवजे के लिए निवेदन किया परंतु किसी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अभाव में मार्केट कमेटी बोर्ड ने मुआवजा देने से इंकार कर दिया . सरकार की नीति के अनुसार कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मुआवजा देने का मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर सुरक्षा योजना  में प्रावधान है जिसे मार्केट कमेटी बोर्ड  देता है परंतु क्योंकि उस लड़की का सही प्रकार से मेडिकल रिकॉर्ड नहीं बन पाया था और ना ही पोस्टमार्टम हो पाया था इसलिए दस्तावेजों के अभाव में मार्केट कमेटी बोर्ड में मुआवजा देने से इंकार कर दिया इस पर पीड़ित महिला ने मानव अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया मानव अधिकार आयोग संबंधित सभी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की तथा पाया की postmortem ना होने के बावजूद मेडिकल रिकॉर्ड में डॉक्टर द्वारा यह माना गया था की लड़की की मृत्यु का कारण सर्पदंश था तथा पोस्टमार्टम करवाना हस्पताल की जिम्मेवारी थी क्योंकि इलाज अस्पताल में चल रहा था.  मार्केट कमेटी बोर्ड ने उपरोक्त विषय पर अपना पक्ष रखते हुए बताया  की दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थी को मुआवजा नहीं दिया जा सकता तथा मुख्य प्रशासक मार्केट कमेटी बोर्ड ऐसा करने में सक्षम नहीं है. मानव अधिकार आयोग ने  मुख्य प्रशासक मार्केट कमेटी बोर्ड की इस रिपोर्ट से असहमति जताई तथा कहा कि जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने यह मान लिया की मृत्यु का कारण सर्पदंश था तो ऐसे में अलग से पास पोस्टमार्टम ना होना उसे मुआवजे में अड़चन नहीं डालता मानव अधिकार आयोग के इस कड़े रुख को देखते  हुए मार्केट कमेटी बोर्ड ने पीड़ित महिला को सरकार की मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर सुरक्षा योजना के तहत ₹500000 का मुआवजा प्रदान कर दिया.

( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )


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