कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान करने पर लगेगा 200 रूपये जुर्माना -उपायुक्त अतुल द्विवेदी

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TODAY EXPRESS NEWS : फरीदाबाद, 11 सितम्बर । उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने बताया कि  सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर  (कोपा) 2003 की धारा- 4 के तहत 200 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।इसके लिए सरकार द्वारा   स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई है ।    उन्होंने आगे बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान व तम्बाकू बेचना भी निषेध है ।यदि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान व तम्बाकू आदि बेचता पाया जाता है तो वह (कोपा) कानून के तहत दोषी होगा । उसके खिलाफ (कोपा) 2003 की धारा 6(B) के तहत कार्रवाई की जा जाएगी  ।      उपायुक्त ने बताया कि (कोपा) 2003 की धारा सैक्शन- 4 और सैक्शन- (6a/6b)के तहत सभी सरकारी कार्यालयों  और शैक्षणिक संस्थानों में धुम्रपान करना पूर्णतया वर्जित है ।उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्षों को कहा कि धुम्रपान निषेध पर  एक- एक प्रचार प्रसार का बोर्ड भी  अवश्य लगाना सुनिश्चित करें ।

( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )


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