भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के सभी छः विधानसभा चुनाव क्षेत्र फोटोयुक्त मतदाता सूचि संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य 1 सितम्बर-2018 से आरम्भ

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TODAY EXPRESS NEWS : फरीदाबाद 31 अगस्त /  जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस जिला के सभी छः विधानसभा चुनाव क्षेत्र नामतः 85-पृथला, 86-फरीदाबाद एन.आई.टी., 87-बड़खल, 88-बल्लबगढ़, 89-फरीदाबाद तथा 90 तिगांव की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का एक जनवरी-2019 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य एक सितम्बर-2018 से आरम्भ किया जायेगा है। एक सितम्बर-2018 को मतदाता सूची का प्रारम्भिक प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आम जनता से फार्म नं0-6, 6ए, 7, 8क, में दावे तथा आपत्तियां एक सितम्बर से 31 अक्तूबर-2018 तक प्राप्त किए जायेंगे। 22 सितम्बर व 23 सितम्बर (शनिवार व रविवार) तथा 13 अक्तूबर व 12 अक्तूबर-2018 (शनिवार व रविवार) को फार्म प्राप्त करने की विशेष तिथि घोषित की है। इस दिन सभी बीएलओ प्रातः 09ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक जनता से आवेदन प्राप्त करने हेतु मतदान केन्द्र पर उपस्थित रहेंगे।उन्होंने बताया कि नामोदिष्ट अधिकारी के पास से फार्म नं0-6, 6ए, 7, 8, 8ए निःशुल्क प्रज्ञत किये जा सकते हैं। मतदाता सूचियों तथा बीएलओ सूची की मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वैबसाइट पर उपलब्ध होगी।  निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों का मतदाता सूची में नहीं है और उनकी आयु एक जनवरी-2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक है अथवा होगी, वह भारत का नागरिक है तथा दिए गए पते पर सामान्य रूप से रहता है तो वह अपना नाम निम्न स्थानों पर फार्म नं0-6 में आवेदन कर सकता है। मतदाता सूची में दर्ज वोटर के किसी भी ब्योर जैसे कि वोटर का नाम, उसके पिता का नाम, पता, आयु, फोटो इत्यादि में कोई गलती है तो उसे ठीक करवाने के लिए फार्म नं0-8 भरकर आवेदन कर सकता है और यदि किसी मतदाता ने अपना निवास स्थान बदल लिया है तो वह उसके लिए फार्म नं0-8ए भरकर अपना नया पता दर्ज करवा सकता है। उन्होंने बताया कि फार्म नं0-7 को छोड़कर सभी फार्मों के साथ 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, आयु प्रमाण-पत्र का डाॅकूमैंट, रिहायशी तस्दीक का डाॅकूमैंट लगाना होगा। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी कारणवश वर्तमान मतदाता सूची में नहीं है अर्थात किसी कारणवश कटा हुआ है तो पहले से प्राप्त फोटो पहचान-पत्र की फोटो प्रति साथ लगानी होगी। उन्होंने कहा कि एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज करवाना कानूनी जुर्म है। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा न करे।

( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )


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