TODAY EXPRESS NEWS : फरीदाबाद, 07 सितम्बर। उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने जिला में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित सैकेण्डरी व सीनियर सैकेण्डरी ओपन परीक्षाओं के मद्देनजर भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधी में पांच या पांच से अधिक व्यक्यिों के इकट्ठा होने या किसी भी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर पूर्णतया पाबन्दी रहेगी। उन्होंने बताया कि जिला में दसवीं एवं बारहवीं की सितम्बर-2018 की परीक्षाएं दोपहर 02ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक आगामी 20 सितम्बर तक आयोजित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि 100 मीटर की परिधी में परीक्षा केन्द्रों के नजदीक फोटोस्टेट मशीनें संचालित नहीं की जायेंगी क्योंकि परीक्षा केन्द्रों में नकल आदि के लिए प्रतिबन्धित सामग्री पहुंचाने की आशंका बनी रहती है। इसलिए परीक्षा के दौरान इन दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )