TODAY EXPRESS NEWS : फरीदाबाद, 11 सितम्बर। हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं विकासात्मक परियोजनाओं तथा उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के उदेश्य से सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा जिला में 49 जगहों पर स्थायी होर्डिगं लगाए गए हैं। इन स्थानों पर विभाग द्वारा केवल सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री ही लगाई जाती है। इन स्थायी होर्डिंग्स पर किसी भी कंपनी, सामाजिक संगठन, राजनैतिक दल, अन्य सरकारी विभाग तथा किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा निजी प्रचार-प्रसार के लिए अपनी प्रचार सामग्री लगाई जाती है, तो उनके खिलाफ डिफैसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक के आदेशानुसार एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी। यह जानकारी जिला सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी सुरेन्द्र बजाड़ ने दी। उन्होंने बताया कि सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक समीर पाल सरो के निर्देशानुसार जिला में सरकारी होर्डिंगों पर निजी प्रचार-प्रसार के लिए होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर लगे विभागीय होर्डिंग्स पर कोई भी व्यक्ति अपने निजी प्रचार-प्रसार के लिए अपना बैनर नहीं लगा सकते । अगर कोई ऐसा करेगा तो उनके खिलाफ तुरंत पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जाएगी। जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी सुरेन्द्र बजाड़ ने बताया कि विभागीय होर्डिंग लगाने के लिए प्रशासन द्वारा जिला में 49 सार्वजनिक स्थान निर्धारित किए गए हैं।
( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )