TODAY EXPRESS NEWS ( AJAY VERMA ) फरीदाबाद 19 जनवरी हरियाणा सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जनहित में सूचना जारी करते हुए बिना पंजीकरण व लाइसेंस रहित एजेंटों द्वारा आम लोगों को धनराशि लेकर विदेश भेजने की अवैध गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं । इसके लिए संबंधित एजेंट को इमीग्रेशन एक्ट 1983 की धारा 11 के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। सरकार के संज्ञान में आया है कि इस प्रकार अवैध एजेंटों के झांसे में आकर मासूम लोग विदेशों में रोजगार पाने की चाह के चलते अपना धन संपत्ति व जेवर आभूषण आदि गवा बैठते हैं । इस संबंध में विज्ञापन देने वाले प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप तथा दीवारों व वाहनों पर चिपकाने की सामग्री छापने वाले प्रकाशको को संबंधित एजेंट के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कॉपी अपने पास आवश्य रखनी होगी अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में ला ई जाएगी।