TODAY EXPRESS NEWS ( AJAY VERMA ) फरीदाबाद 23 जनवरी :, जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने जिले में आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली विवादित मूवी पद्मावत की वजह से करणी सेना और राजपूत समाज संगठनों द्वारा किए जाने वाले संबंधित उपद्रवों के चलते जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को को पुर्णतः सुदढ़ व नियंत्रण में बनाए रखने के उद्देश्य से अनैतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं ओर आम जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनैतिक गतिविधियो पर पाबंधी लगाने के आदेश जारी किये हैं। श्री द्विवेदी द्वारा यह आदेश अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत उन्हे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त ने जिलाधीश के संज्ञान में दिया है कि उक्त फिल्म के शुरू होने पर संबंधित राजपूत संगठनों द्वारा दंगा भड़काने जैसी संभावित हरकतों से जिले में आमजन माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु धारा 144 के तहत यह पाबंदी लगाना जरूरी है। आदेशों के अनुसार सड़कों व आम रास्तों को जाम करने का सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व अनावशक रूप से 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने व शस्त्र लेकर जिसमें तलवार, लाठी, जेली ,गंडासा ,चाकू आदि घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी ।पेट्रोल पंप डीलरों द्वारा अपंजीकृत वाहनों तथा बोतल या कंटेनर में खुले में पेट्रोल- डीजल देने पर भी पाबंदी रहेगी आदेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।