TODAY EXPRESS NEWS : पलवल, 28 मार्च। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. मनीराम शर्मा ने बताया कि संसदीय व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कर्मियों को वोटर स्लिप के संबंध में आवश्यक हिदायतें दी है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाता सुविधा पोस्टर प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया गया है। आयोग द्वारा जारी हिदायतानुसार मतदान के लिए फोटो वोटर स्लिप को अकेले पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतदान के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में वोटर कार्ड या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 11 वैकल्पिक दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटो सहित पैंशन दस्तावेज, बैंक अथवा डाकघर द्वारा फोटो सहित जारी की हुई पासबुक आदि में से एक दस्तावेज साथ लाना आवश्यक है। पोस्टर जिसमें मतदान के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची शामिल है, को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मतदाता सुविधा पोस्टर में मतदान के लिए आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची को संशोधित किया जाए।
( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )
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