फरीदाबाद – सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब साल में एक की बजाये हर दो महीने बाद लोक अदालत होंगी आयोजित – डेढ़ लाख की बजाय अब तीन लाख सालाना आमदनी वाले भी ले सकेंगे लीगल सर्विस अथॉर्टी की सेवाएं – सेशन जज इंद्रजीत मेहता !!!
FARIDABAD :सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब लोक अदालत साल में एक बार की बजाए हर दो महीने बाद लगायी जायेगी वहीँ ख़ास बात यह है की पहले डेढ़ लाख सालाना आमदनी वाला व्यक्ति ही लीगल सर्विस अथॉरटी की सेवाएं ले सकता था लेकिन अब यह लिमिट डेढ़ लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गयी है जिसके चलते अब जायदा से जायदा लोग लीगल सर्विस अथॉरटी की सेवाएं ले पाएंगे । यह जानकारों फरीदाबाद के डिस्ट्रिक सेशन जज इंद्रजीत मेहता ने एक प्रेसवार्ता के जरिये दी ताकि खबर के माध्यम से यह जानकारी जायदा से जायदा लोगो तक पहुच सके ।।।
फरीदाबाद के डिस्ट्रिक सेशन जज इंद्रजीत मेहता ने आज एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की जो लोक अदालत पहले साल में एक बार लगती थी अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लोक अदालत हर दो महीने बाद लगेगी। सेशन जज ने बताया की लोक अदालत की खासियत यह है कि इस अदालत में जो फैसला हो जाता है फिर उसकी अपील नहीं की जा सकती । उनहोने बताया की सुप्रीम कोर्ट ने सोचा की जिन केसों का लोक अदालत में फैसला हो सकता है तो ऐसे में लोक अदालत को हर दो महीने बाद क्यों ना दो बार कर दिया जाए ताकि लोगो के जायदा से जायदा लाम्बित मामलो का निपटारा हो सके । वहीँ सेशन जज ने बताया की पहले वही लोग लीगल सर्विस अथॉरटी की सेवाएं ले सकते थे जिनकी आमदन सालाना डेढ़ लाख होती थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह लिमिट बढ़ाकर तीन लाख कर दी है ऐसे में जायदा संख्या में लोग लीगल सर्विस अथॉरटी की सेवाएं ले पाएंगे और अपने लाम्बित मामलो का निपटारा करवा पाएंगे । उन्होंने मीडिया अपील की – कि वह इस जानकारी को जायदा से जायदा लोगो तक पहुचाये ताकि लोग इसका फायदा उठा सके ।।।