TODAY EXPRESS NEWS ( AJAY VERMA ) पलवल, 06 मार्च। विधिक सेवा प्राधिकरण पलवल, के तत्वावधान, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव डा. कविता कांबोज के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान उड़ान मुझे उडऩे दो के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालय अल्लिका में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता हंसराज शाण्डिल्य व पीएलवी इंद्रजीत द्वारा किया गया।
पैनल अधिवक्ता हंसराज शाण्डिल्य ने स्कूल में उपस्थित बच्चों को बाल विवाह अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाल विवाह करने पर दो साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र की लडक़ी और 21 वर्ष से कम उम्र के लडक़े का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इससे कम उम्र में शादी करना अपराध है। ऐसा करने पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह कराने वाले माता-पिता, भाई-बहन, परिवार, बाराती, सेवा देने वाले जैसे टेंट हाउस, प्रिटर्स, ब्यूटी पॉर्लर, हलवाई, मैरिज गार्डन, घोड़ी वाले, बैंड बाजे वाले, कैटर्स, धर्मगुरु, पंडित, समाज मुखिया आदि पर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, बल श्रम निषेध अधिनियम 2017, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जा रही सेवाओं के बारे विस्तार से बताया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत स्कूल में निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें लगभग 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता हंसराज शाण्डिल्य ने कुमारी रेनू शर्मा प्रथम स्थान, कुमारी निर्मल द्वितीय व कुमारी तम्मना और वर्षा शर्मा को संयुक्त रूप से तृतीय स्थान के लिए मेडल देकर सम्मानित किया। इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पवन वर्मा, नवल सिंह, अजीत सिंह, सुनील कुमार, यशपाल व अन्य अध्यापकगण मौजूद थे।