जिला फरीदाबाद में बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू

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TODAY EXPRESS NEWS : फरीदाबाद, 02 अगस्त। उपण्मडल मजिस्ट्रेट बल्लबगढ़ राजेश कुमार व उपण्मडल मजिस्ट्रेट बड़खल अजय चोपड़ा ने जिला फरीदाबाद में यमुना नदी में पहाड़ों से अत्याधिक पानी छोड़ने के कारण बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है।

उन्होंने बताया कि यमुना में पानी छोड़े जाने के कारण जिले में कुछ स्थानों पर बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है। जिससे आम जन व नदी किनारे रहने वाले ग्रामवासियों के जीवन पर खतरा बने रहने की आशंका रहती है। अतः बाढ़ के दौरान यमुना नदी में अवैध रूप से नावों व किश्तियों आदि के चलाने से मानव जीवन पर खतरा बना रहता है। उन्होंने यमुना नदी में चलने वाली नावों व किश्तियों के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने इस बारे उपमण्डल फरीदाबाद में कार्यरत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सिंचाई विभाग, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी फरीदाबाद व बल्लबगढ़ तथा सचिव जिला रैडक्रास सोसायटी को आदेश दिए कि वे आम जन को जागृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आदशों की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )


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