जन्नत वैली को लेकर अफवाहे गलत-जननत वैली के लीज होल्डरों ने प्रेसवार्ता द्वारा किया खुलासा

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( शवेता शर्मा - मेनेजिंग डायरेक्टर ) ( करन अरोड़ा - लीज होल्डर - जननत वैली )
TODAY EXPRESS NEWS ( AJAY VERMA ) पिछले दिनों सूरजकुंड रोड स्थित अरावली क्षेत्र में जननत वैली समेत पांच मैरिज गार्डन के सीएलयू और एलओआई रद्द होने की खबरों से जहाँ मैरिज गार्डन मालिकों समेत उन लोगो में हड़कंप मच गया था जिन्होंने इन तथाकथित मैरिज  गार्डनों में शादी समारोह की बुकिंग करवाई थी।  इन खबरों का नतीजा यह हुआ की लोगो ने ऐन मौके पर अपनी बुकिंग केंसिल करवा दी।  जिससे जहाँ लोगो को भारी परेशानियां हुई वहीँ मैरिज गार्डन मालिकों को भी भारी नुक्सान उठाना पड़ा. इस मुद्दे को लेकर आज जननत  वैली के मालिकों ने एक प्रेसवार्ता कर  साफ़ किया की पिछले कई सालो से चल रहे मैरिज  गार्डन के चलाने को लेकर कोई कानूनी रोक या अड़चन नहीं है जबकि करीब दो साल पहले उन्होंने इन मैरिज  गार्डनों में रेस्टोरेंट , रूम्स और पक्के निर्माण करने के लिए सीएलयू के लिए आवेदन किया था और जिस पर रोक लगाई गयी थी लेकिन कोर्ट में उन्हें स्टे दिया गया. उनके मुताबिक़ अगर सीएलयू को लेकर उनके हक़ में फैसला नहीं आता तो भी पिछले कई सालो से चल रहे मैरिज गार्डन यू ही बिना रुकावट के चलते रहेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वह स्थाई निर्माण नहीं कर पाएंगे बल्कि कोर्ट के आर्डर के मुताबिक़ वह शादी समारोह के लिए क्लाइंट की डिमांड के अनुसार अस्थाई स्ट्रकचर बना सकते है और शादी समारोह और अन्य फंक्शन कर सकते है.

गौरतलब है की  पिछले दिनों सूरजकुंड रोड स्थित अरावली क्षेत्र में जननत वैली समेत पांच मैरिज गार्डन के सीएलयू और एलओआई रद्द होने की खबरों से जहाँ मैरिज गार्डन मालिकों समेत उन लोगो में हड़कंप मच गया था जिन्होंने इन तथाकथित मैरिज  गार्डनों में शादी समारोह की बुकिंग करवाई थी।  इन खबरों का नतीजा यह हुआ की लोगो ने ऐन मौके पर अपनी बुकिंग केंसिल करवा दी।  जिससे जहाँ लोगो को भारी परेशानियां हुई वहीँ मैरिज गार्डन मालिकों को भी भारी नुक्सान उठाना पड़ा.
( शवेता शर्मा – मेनेजिंग डायरेक्टर )                                                      ( करन अरोड़ा – लीज होल्डर – जननत वैली )

जननत वैली के मालिक और मेनेजिंग डायरेक्टर ने बताया की पिछले दिनों मीडिया में आयी खबरों में यह बताया गया था की जननत  वैली समेत पांच गार्डन कभी भी बंद हो सकते ही क्योंकि यह कानूनी रूप से वैध नहीं है. उन्होंने बताया की ऐसा कुछ नहीं है और यह सब झूठ है. क्योंकि करीब दो साल पहले उन्होंने अपने मरीज गार्डन में सीएलयू को लेकर एप्लिकेशन लगाई थी जिसमे मांग की गयी थी की उन्हें स्थाई रूप से रेस्टोरेंट , बैंकेट हॉल और रूम बनाने की इजाजत दी जाए. लेकिन इस सीएलयू का हमारे अस्थायी स्ट्रक्चर द्वारा चलाये जा रहे मैरिज गार्डन को लेकर कोई मतलब नहीं था. हमने भविष्य की डिवेलपमेंट को लेकर सीएलयू माँगा था. अब कोर्ट से हमे राहत मिली है और अब यह मामला आगे चलेगा हमे इसका स्टे आर्डर भी मिला हुआ है. कोर्ट ने साफ़ कहा है की जो एलओआई हमे प्रशासन से मिली थी हम उसे कंटीन्यू कर सकते है  और पैसे भी जमा करवा सकते है।  इस केस से हमारे पहले से चल रहे मरीज गार्डन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भविष्य में सीएलयू को लेकर हमारे खिलाफ भी कोई फैसला आता है तो भी हमे कोई फर्क नहीं पडेगा हम अस्थायी स्ट्रक्चर के माध्यम से पहले की तरह मैरिज  गार्डन चला सकते है  जो चलते रहेंगे। इन सबके लिए हमारे पास लीगल आर्डर है।  उन्होंने लोगो से अपील की – कि लोग पहले की तरह बेख़ौफ़ होकर मैरिज फंक्शन और अन्य समारोह का आयोजन कर सकते है जिसको लेकर कोई भी कानूनी अड़चन आड़े नहीं आएगी। 


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