TODAY EXPRESS NEWS : चंडीगढ़, 19 सितंबर – अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश, बाल न्यायालय, हिसार की अदालत ने हिसार जिले में उकलाना की छः वर्षीय मासूम लड़की के साथ दरिंदगी व हत्या के आरोप में आज दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए अदालत ने 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जल्द से जल्द इस मामले में अदालत में चालान पेष करते हुए इस केस का स्पीडी ट्रायल भी सुनिश्चित किया जिसके परिणामस्वरूप आज पीड़ित और उसके परिवार को न्याय के अलावा अभियुक्त को न्यायालय द्वारा गंभीर सजा सुनाई गई। उन्होंने कहा कि यह घटना 8 दिसंबर, 2018 को हुई थी जब आरोपी किशोर ने छह साल की मासूम का उसके घर के पास से अपहरण कर लिया था। आरोपी ने लड़की को एकांत जगह पर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर प्रताडित किया जो मासूम की मौत का कारण बना। इस मामले में 9 दिसंबर, 2018 को अज्ञात आरोपी के खिलाफ आईपीसी के विभिन्न धाराओं व पोक्सो अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 14 दिसंबर को किशोर को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में तत्कालीन एसपी हिसार, मनीषा चैधरी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया था, जिसमें उनके साथ सदस्यों के रूप में दो डीएसपी भी षामिल थे। यह पहली तरह का मामला था जिसमें हरियाणा पुलिस द्वारा गुजरात में गांधीनगर एफएसएल से आरोपी के नारको विश्लेषण परीक्षण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाया गया।
( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )