TODAY EXPRESS NEWS : फरीदाबाद, 11 सितम्बर । उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने बताया कि सभी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर (कोपा) 2003 की धारा- 4 के तहत 200 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।इसके लिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेदारी दी गई है । उन्होंने आगे बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति धूम्रपान व तम्बाकू बेचना भी निषेध है ।यदि कोई भी व्यक्ति धूम्रपान व तम्बाकू आदि बेचता पाया जाता है तो वह (कोपा) कानून के तहत दोषी होगा । उसके खिलाफ (कोपा) 2003 की धारा 6(B) के तहत कार्रवाई की जा जाएगी । उपायुक्त ने बताया कि (कोपा) 2003 की धारा सैक्शन- 4 और सैक्शन- (6a/6b)के तहत सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में धुम्रपान करना पूर्णतया वर्जित है ।उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के अध्यक्षों को कहा कि धुम्रपान निषेध पर एक- एक प्रचार प्रसार का बोर्ड भी अवश्य लगाना सुनिश्चित करें ।
( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )